*अब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं।**सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

*सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है।केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।

आजकल ट्रेंड चल गया जैसे ही आप कटाक्ष या विरोध पर छपास करो या प्रसारण करो बिना किसी तर्क वितर्क और सच्चाई जाने मुकदमा ठोक देते हैं । सत्ता आसीन पार्टी या विपक्ष क्या यह पत्रकारिता के कार्य में बाधा नही है ? सरकारी कार्य पर बाधा पर कानून है तो निष्पक्ष पत्रकारिता कार्य पर बाधा पर कानून क्यों नही ! सरकारों को पत्रकार और लेखक की सुरक्षा और अधिकार पर तत्काल कानून बनाना चाहिए -संपादकीय

Dr Satish kr Agarwal sinior journalist

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