गोरखपुर के थाना कैंट के अंतर्गत पाइप रिंच से अन्ना चौहान की हत्या किए जाने के आरोप में मृतक के भाई दुर्गेश चौहान निवासी अल्हदादपुर ,राजघाट गोरखपुर के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराए जाने पर याची सुंदरम उर्फ कल्लू को पुलिस ने हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया।याची की जमानत याचिका पर याची के *अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति कृष्ण पहल* के सामने दलील दिया कि याची निर्दोष है ।याची व मृतक दोनो ही गाड़ी धुलाई की दुकान पर काम करते थे।याची दुकान बंद होने पर 7 बजे घर चला गया और मृतक शराब का आदी था ,बैठकर शराब पीने लगा ।दुकान पर लगे लोहे से चोट लगने से उसकी मृतयु हो गई।जबकि एफ आई आर में वादी भाई ने कहा कि याची ने भाई को पाइप रिंच से मार कर हत्या कर दिया जिससे गले मे चोट लगने से मृतयु हो गई जबकि पुलिस ने रिकवरी में दूसरे दिन दुकान खोलवाकर प्लास्टिक का पाइप नोजल लगा हुआ रिकवरी में दिखलाया है जिसको विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है बिना रिपोर्ट आये चार्जशीट पुलिस ने लगा दिया।याची अधिवक्ता ने बताया कि याची ने कोई अपराध नही किया उसे झूठा फसाया गया है ।दुकान मालिक ने अपने बयान में कहा कि उसको रात में हत्या की सूचना फोन पर मिली तब वो दुकान पर मौजूद नही था।मौके पर कोई गवाह नही है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाइकोर्ट ने याची की जमानत शर्तो के साथ मंजूर कर लिया।

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