*कानपुर नगर* के महाराजपुर थाना ग्राम सलेमपुर के श्री संतोष ने अपने पिता की हत्या किए जाने के मामले में गांव के आगे नया ताला गांव में याची के घर के पास पिता की हत्या किए जाने के मामले में याची सहित 5 नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। *याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मा. न्यायमूर्ति श्री कृष्णा पहल* के समक्ष बहस में बताया कि याची व गाँव की महिला रामरानी को दूसरे गांव का मृतक श्रीपाल शराब के नशे में छेड़खानी कर रहा था ।याची के द्वारा मना करने पर याची व महिला से झगड़ा कर लाठी डंडों से मारा जिसकी रामरानी ने थाने में एन सी आर दर्ज कराई।उसके बाद मृतक अपने गाँव के बगिया में मृत अवस्था मे मिला।याची के अधिवक्ता ने बताया कि जानबूझकर याची व उसके परिवार के 3 बेटों व बहु को फसा दिया गया ।जबकि घटना के समय याची का एक पुत्र व बहु दोनो पुलिस विभाग में कार्यरत अन्य जिले में नौकरी पर थे ,चार्जशीट में उनका नाम भी हट गया ।घटना झूठी पाई गई ।मृतक की लाश घटना स्थल से लगभग 1 km दूर दूसरे गांव में पाई गई ।मृतक शराब के नशे में बगीया में गया और ठंड के कारण अकड़ कर मृतयु हो गई ।गाँव के किसी भी व्यक्ति ने हत्या करते नही देखा ।फिर भी पुलिस ने याची व रामरानी व 2 बेटों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल कर दिया।याची बुजुर्ग व्यक्ति है कोई अपराध नही किया है ।पिछले 11 महीने से जेल में है और सहअभियुक्त की जमानत हो चुकी है ।इस पर न्यायालय ने सियाराम निषाद की क्रिमिनल अपील में जमानत मंजूर कर लिया।

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